PM Awas Yojana 2.0 गाइड: आवेदन, पात्रता, ₹1.80 लाख तक सब्सिडी की पूरी जानकारी

PM Awas Yojana 2.0 में 1 करोड़ घर, 4% ब्याज सब्सिडी (₹1.8 लाख तक), पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, हालिया CSMC अपडेट और आधिकारिक दिशानिर्देश ।​

क्या नया है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM Awas Yojana 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता और कुल ₹10 लाख करोड़ निवेश के ढांचे को मंजूरी दी है । इसमें 4% ब्याज सब्सिडी के साथ क्रेडिट-लिंक्ड सपोर्ट, लाभार्थी-निर्देशित निर्माण, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जैसे चार वर्टिकल शामिल हैं । अक्टूबर 2025 में CSMC बैठक में 1.41 लाख नए घरों की मंजूरी दी गई और अब तक PM Awas Yojana 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत घरों की संख्या 10 लाख से ऊपर बताई गई है ।​

पात्रता और कवरेज

EWS (वार्षिक आय ₹3 लाख तक), LIG (₹3–6 लाख), और MIG (₹6–9 लाख) श्रेणियों के वे परिवार जिनके नाम देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, योजना के लिए पात्र माने गए हैं । योजना का कवरेज 2011 की जनगणना के सभी सांविधिक नगरों और बाद में अधिसूचित क्षेत्रों सहित औद्योगिक/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के शहरी नियोजन क्षेत्रों तक विस्तृत है । आवेदन की पात्रता सत्यापन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/ULBs/केंद्रीय नोडल एजेंसियों और प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा किया जाएगा ।​

मुख्य लाभ और वर्टिकल

PM Awas Yojana 2.0 चार वर्टिकल के माध्यम से आवासीय सहायता प्रदान करता है—Beneficiary-Led Construction (स्वयं भूमि पर निर्माण के लिए सहायता), Affordable Housing in Partnership (भागीदारी आधारित परियोजनाओं में EWS को सहायता), Affordable Rental Housing (कामकाजी महिलाओं/कर्मचारियों/शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराये के घर), और Interest Subsidy Scheme (ऋण पर ब्याज सब्सिडी) । ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ₹25 लाख तक के ऋण और ₹35 लाख तक घर मूल्य पर पहले ₹8 लाख ऋण हिस्से पर 4% ब्याज सब्सिडी अधिकतम ₹1.80 लाख तक, 5 वार्षिक किस्तों में डिजिटल “पुश-बटन” से वितरित की जाएगी । मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ISS को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में और शेष घटकों को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा ।​

  • Beneficiary-Led Construction (BLC): EWS परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर नया पक्का मकान बनाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी; भूमि-विहीनों के लिए राज्य/UT पट्टा अधिकार का प्रावधान कर सकते हैं ।​
  • Affordable Housing in Partnership (AHP): राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/शहर/निजी साझेदारी परियोजनाओं से घर खरीदने वाले EWS लाभार्थियों को सहायता और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पर TIG अनुदान उपलब्ध है ।​
  • Affordable Rental Housing (ARH): सरकारी वित्तपोषित खाली घरों के पुनर्पयोग या नई रेंटल इकाइयों के निर्माण-परिचालन मॉडल से किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे ।​
  • Interest Subsidy Scheme (ISS): EWS/LIG/MIG परिवारों को ऋण-सब्सिडी आधारित सहायता; 4% ब्याज सब्सिडी, अधिकतम ₹1.80 लाख, डिजिटल मोड से किश्तों में जारी होगी ।​

फंडिंग और शेयरिंग पैटर्न

BLC/AHP के लिए प्रति इकाई केंद्रीय सहायता ₹2.50 लाख तक निर्धारित है, जबकि राज्य/UT अंशदान अनिवार्य होगा और affordability बढ़ाने को अतिरिक्त टॉप-अप दे सकते हैं । उत्तर-पूर्वी/हिमालयी राज्यों और J&K, पुडुचेरी, दिल्ली जैसे UTs के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 साझा-पैटर्न लागू है; बिना विधानमंडल वाले UTs में 100:0 पैटर्न होगा । ISS के अंतर्गत वास्तविक अधिकतम ₹1.80 लाख सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी ।​

आवेदन कैसे करें

PMAY-U 2.0 का नागरिक पोर्टल पात्रता जांच और आवेदन हेतु उपलब्ध है; किसी एक वर्टिकल का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए दिशानिर्देश पढ़कर ही आगे बढ़ें । आवेदन जमा करने भर से लाभ सुनिश्चित नहीं होता—पात्रता की जांच राज्य/UT/ULB/केंद्रीय नोडल एजेंसियों/PLI द्वारा अनिवार्य रूप से की जाती है । आवेदन और लाभार्थी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन है और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर सत्यापन एवं स्वीकृति की जाती है ।​

  • पोर्टल पर पात्रता/वर्टिकल की जानकारी ध्यान से पढ़ें और उपयुक्त वर्टिकल चुनें ।​
  • ऑनलाइन आवेदन करें; बाद में राज्य/ULB स्तर पर दस्तावेज़ व क्षेत्रीय सत्यापन पूरा होगा ।​
  • आवेदन स्वीकृति के बाद, लाभ/सब्सिडी संबंधित घटक के नियमों के अनुसार जारी किए जाते हैं ।​

महिलाओं के नाम स्वामित्व और समावेशन

नीति-डिज़ाइन में महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया है, जिससे आवासीय संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ता है । मंत्रालय ने राज्यों को घरों के स्थान चयन में कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की सलाह दी है, ताकि रहने की गुणवत्ता बेहतर हो । यह दृष्टिकोण शहरी गरीब और मध्यमवर्ग को सुरक्षित, सुविधाजनक और गरिमापूर्ण आवास सुनिश्चित करने की व्यापक परिकल्पना का हिस्सा है ।​

हालिया टाइमलाइन और अभियान

17 सितंबर 2024 को PMAY-U 2.0 का औपचारिक लॉन्च और परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसे बाद के मंत्रालयिक अपडेट्स और न्यूज़लेटर में विस्तृत किया गया है । 2025 में “अंगीकार 2025” नाम से दो माह का राष्ट्रव्यापी अभियान आवेदन सत्यापन और निर्माण प्रगति तेज करने के लिए चलाया गया; 17 सितंबर 2025 को PMAY-U 2.0 की पहली वर्षगांठ भी मनाई गई । साथ ही, CSMC बैठकों में राज्यों/UTs की परियोजनाओं की समीक्षा और चरणबद्ध स्वीकृतियाँ जारी हैं, जिनमें अक्टूबर 2025 की 1.41 लाख स्वीकृतियाँ प्रमुख हैं ।​

आधिकारिक बयान और संदर्भ

पीआईबी के अनुसार, “लाभार्थी जो ₹25 लाख तक का ऋण लेते हैं (घर का मूल्य ₹35 लाख तक), उन्हें पहले ₹8 लाख ऋण पर 12 साल तक की अवधि के लिए 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी; अधिकतम ₹1.80 लाख सब्सिडी 5 वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी” । सरकार ने किफायती आवास ऋणों पर क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड का कोष भी ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ किया है ताकि EWS/LIG के प्रथम-घर ऋण पर जोखिम वहन में सहूलियत हो सके । PMAY-U 2.0 को 5 वर्षों में 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने के लिए केंद्र-राज्य साझेदारी और तकनीकी नवाचार अनुदान (TIG) जैसी प्रोत्साहन व्यवस्थाएँ भी लागू हैं ।​

संदर्भित प्रगति (पहला चरण)

पीएमएवाई-यू के पहले चरण में 1.18 करोड़ घर स्वीकृत और 85.5 लाख से अधिक घर निर्मित/हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जो शहरी आवासीय अंतर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं । 2024 के मंत्रालयीय न्यूज़लेटर में स्वीकृत, ग्राउंडेड और पूर्ण आवासों के समेकित आंकड़ों के साथ PMAY-U 2.0 की लॉन्च गतिविधियों और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों का विवरण दर्ज है । ये आँकड़े योजना-परिणामों की पारदर्शिता और सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था का संकेत देते हैं ।​

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